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बलिया

नाबालिक के साथ दुष्कर्म अपराध के दो अभियुक्तों की जमानत खारिज

बलिया : विशेष अपर सत्र न्यायधीश / पाक्सो कोर्ट सं0-8 बलिया के यहां सोमवार को दो अलग-अलग वादों में सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म संबंधी प्रकरण में दो अभियुक्तों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री सुरेश पाठक द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजन (पाक्सो) राकेश पाण्डेय व द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल/घोर विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त रमेश राजभर पुत्र रामजी राजभर निवासी बसंतपुर थाना सुखपुरा द्वारा दिनांक 01.09.2021 को समय करीब 12.00 बजे वादी की नाबालिग लड़की/पीड़िता उम्र 15 वर्ष को बहला फुसला कर शादी का झासा देकर भाग कर मुम्बई ले गया तथा मुम्बई में महीने पर पत्नी की तरह रखा तथा उसके साथ शारीरिक संबन्ध बनाया तथा उसके बाद पीड़िता को छोड़कर भाग गया । अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है एवं आजीवन कारावास का दण्डनीय अपराध है । अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है ।

दूसरे मुकदमें में सरकार के पक्ष से बताया गया कि
अभियुक्ता रूबिना अंसारी पत्नी फूल मुहम्मद निवासी सिंहपुर थाना फेफना जनपद बलिया ने दिनांक 20.10.2021 की शाम 08 बजे वादी की नाबालिग लड़की/पीड़िता उम्र 12 वर्ष को सहअभियुक्त सेराज को 02 हजार रूपये देकर तथा पीड़िता को मारने की धमकी देकर सहअभियुक्त सेराज के साथ पहले बलिया तथा फिर बलिया से मुम्बई भगा दिया गया जहां 01 माह तक सहअभियुक्त सेराज द्वारा पीड़िता को 01 माह तक एक कमरे में पत्नी की तरह रखा और भाग गया । अभियुक्ता व सहअभियुक्तों द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है एवं आजीवन कारावास का दण्डनीय अपराध है । अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है ।
उक्त दोनों कथनों का अवलोकन करते हुए मा0 न्यायालय प्र.विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 बलिया द्वारा अभियुक्त रमेश राजभर पुत्र रामजी राजभर व अभियुक्ता रूबिना अंसारी पत्नी फूल मुहम्मद निवासी सिंहपुर थाना फेफना जनपद बलिया के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया।

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