-मतदाता बनने का मौका
-27 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर रहेंगे जिम्मेदार और बीएलओ
बलिया : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों का नाम मतदाता सूची में अंकित होना आवश्यक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों कि निर्वाचन प्रक्रिया में सहभाग के लिए एक और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह अंतिम अवसर है। 27 दिन शनिवार को समस्त पदाभिहित स्थलों/ मतदेय स्थलों पर चतुर्थ/अंतिम विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जन सामान्य से दावे और आपत्तियां यथा फार्म 6, 7,8 व 8ए प्राप्त किए जाएंगे। उक्त विशेष अभियान दिवस पर समस्त बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी अपने-अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगे तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अतः जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण/समाजसेवी संगठनों से अपील है कि मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अपेक्षानुसार सभी अर्ह व्यक्तियों/ नवयुवक/नवयुक्तियों/महिलाओं का नाम जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं परंतु उनका नाम निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित होने से छूट गए हैं,निर्वाचक नियमावली में शामिल कराने तथा अपात्र मतदाताओं का नाम अपमार्जित कराने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें, जिससे त्रुटिरहित सर्वशुद्ध निर्वाचक नामावली तैयार हो सके।