-नियम अनुरूप नहीं
-खमीरपुर विदेशी शराब की दुकान लगभग एक माह पहले हुई थी सीज
-विभाग ने होलसेलर लाइसेंस धारी को दिया तात्कालिक संचालन अनुमति
-तीसरी बार अनुमति को मिला विस्तार, एनएच पर ही खोल दिया अस्थायी दुकान
बलिया : आबकारी विभाग की सख्त नियमावली है कि शराब की दुकान नेशनल हाईवे पर संचालित नहीं हो सकती है। पर बलिया जिले में आबकारी विभाग की कृपा से ही यह नियम तार-तार हो रहा है। नरही थाना क्षेत्र के खमीरपुर विदेशी शराब की दुकान लगभग एक माह पूर्व सीज हुई थी तब से टेंडर होने त के लिए विभाग ने अपने प्रिय एक होलसेलर को दुकान अस्थायी रूप से संचालन का अधिकार दिया और उसने शासनादेश को ठेंगा दिखा दुकान को नेशनल हाईवे पर ही खोल दिया। विभाग की मौन स्वीकृति उसे मिली रही।
खमीरपुर दुकान के लाइसेंसी बृजेश कुमार थे। दुकान सीज हुई तो विभाग ने प्रमोद कुमार को दुकान दे दिया। प्रमोद कुमार का आबकारी विभाग से संबंध है। नियमतः उन्हें 14 दिन यह दुकान कहीं चलानी थी। प्रमोद ने उस खमीरपुर की दुकान को नरही चट्टी पर एनएच पर ही खोल दिया। होलसेल व्यसाय से जुड़े होने के कारण विभाग का स्नेह मिला और किसी ने उसे रोका नहीं। 14 दिन वाली अनुमति तीन बार विस्तारित भी किया गया। एनएच पर दुकान आबकारी विभाग के नियम के विरुद्ध है पर यह आबकारी विभाग प्रेम के कारण प्रदेश की नजीर बना हुआ है।
एनएच पर है जानकारी नहीं, बंद करा देंगे : अनुराग सिंह
आबकारी विभाग के निरीक्षक अनुराग सिंह को इस बात की जानकारी नहीं कि दुकान नेशनल हाईवे पर है। कहा कि होगी तो बंद करा देंगे। इसका मतलब है कि इस दुकान पर विभाग का प्रेम रहा नहीं तो एकमाह में एक देखी तो जरूर गई होती। यह भी कहा टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है।