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बलिया

चुनाव परीक्षा और त्योहारों को लेकर जिले में दो माह तक के लिये धारा 144 लागू

-प्रशासनिक व्यवस्था
-विधानसभा चुनाव, यूपी टेट, महाशिवरात्रि और होली के दृष्टिगत शासन का निर्णय
-जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बताया नियम कानून

बलिया : विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 एवं 23 जनवरी को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) 2021 तथा आगामी त्यौहार यथा महाशिवरात्रि और होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 20 जनवरी से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी राजनैतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा और बिना अनुमति के रैली, जनसभा, नुक्कड़ तथा जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। किसी भी प्रत्याशी और राजनैतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार हेतु कोविड-19 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार तथा उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। रात्रि 08 बजे से प्रातः 08 बजे के बीच कोई भी रैली, जनसभा नहीं की जाएगी। नुक्कड़ तथा किसी भी सार्वजनिक सड़क अथवा गोल चक्कर या सार्वजनिक गली या रोड के किनारे नहीं की जाएगी। प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों से ज्यादा सुरक्षा गार्ड को छोड़कर व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगे। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी वाहन से चुनाव प्रचार नहीं करेगा। चुनाव प्रचार के लिए काफिले में पांच से अधिक वाहन नहीं होंगे, सुरक्षा वाहन को छोड़कर। चुनाव प्रचार के काफिले में पांच वाहन से ज्यादा होने पर प्रत्येक पांच वाहन के काफिले के बीच की दूरी आधा किलो मीटर से कम नहीं होगी। दो पहिया चुनाव प्रचार वाहन पर दो फीट गुणे एक फीट के एक झंडे से ज्यादा झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगी। चार पहिया चुनाव प्रचार वाहन पर 3 फीट गुणे दो फीट के एक झंडे से ज्यादा झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगीI चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले झंडे के डंडे की लंबाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कोई भी रोड शो नहीं किया जाएगा। रोड शो बड़े अस्पताल ट्रामा सेंटर, ब्लड बैंक के पास तथा भीड़ वाले मार्केट पर पिक अवधि में नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में रोड शो के दौरान आधे से ज्यादा सड़क को घेरा अथवा बाधित नहीं किया जाएगा। रोड शो में पटाखों तथा किसी भी प्रकार के शस्त्रों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के दौरान 6 फीट गुणे 4 फीट से ज्यादा बड़ा बैनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

विशेषतया रोड शो के दौरान स्कूल बच्चों को स्कूली ड्रेस पहनकर भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में दो से ज्यादा वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान किसी भी प्रचार वाहन, जुलूस, चुनावी मीटिंग, चुनावी सभा इत्यादि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी चुनाव प्रचार वाहन में बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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