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बलिया

जिला मजिस्ट्रेट ने नौ अभियुक्तों को किया जिला बदर

-प्रशासनिक कार्रवाई
-तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस किया गया निरस्त, दो वाहन भी जब्त

बलिया : जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत 9 लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर किया है। वहीं 5 लोगों पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए जारी कारण नोटिस वापसी की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट ने तीन शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करते हुए दो वाहन भी जब्त किया है।

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जिलाधिकारी अदिति सिंह ने विरेन्द्र सोनी उर्फ पप्पू निवासी घोडहरा थाना दुबहड, विशाल पटेल उर्फ पिन्टू निवासी पिलुई थाना मनियर, अशोक चौहान निवासी रामपुर बर्रेबोझ थाना रसडा, मारकण्डेय मिश्रा निवासी भेडौरा थाना उभांव, अविनाश सिंह उर्फ सिंकू निवासी डुमरिया थाना सहतवार, रामाकान्त सिंह निवासी सरदासपुर थाना रसडा, खुर्शीद निवासी वार्ड नम्बर 10 कस्बा रेवती थाना रेवती, रोहित यादव निवासी शाहपुर आंफगा थाना उभांव, सुदामा यादव निवासी टघरौली थाना बांसडीह रोड को जिला बदर किया है। वहीं आफताब अली, मोहम्मद अली हुसैन व समशुददीन निवासी छोटकी सेरिया थाना बांसडीह, पवन कुमार सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी मरौटी भैसंहा थाना रेवती, शिवम चौधरी पुत्र अवधेश चौधरी निवासी कस्बा रेवती थाना रेवती के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तीन अभियुक्तों अजीमुल्लाह पुत्र सफिउल्लाह निवासी बहेरी थाना कोतवाली, सुशील कुमार सिहं उर्फ झाबर निवासी फेफना थाना फेफना व हरिन्द्र यादव पुत्र मुसाफिर यादव निवासी बिलारी थाना सुखपुरा के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। वहीं दो गोवध अधिनियम के अन्तर्गत सद्दाम कुरैशी निवासी उमरगंज थाना कोतवाली बलिया, रविन्द्र कुमार निवासी गनेश धर्मकाटा तरना शिवपुर वाराणसी के वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की है।

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