-प्रदेश सरकार का हाईटेक मामला
-अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के वक्त सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है नूतन पर
बलिया : सरकार द्वारा अयोग्य बता जबरिया सेवानिवृत्त किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत शनिवार को कोर्ट ने मंजूर कर ली। पेशे से अधिवक्ता नूतन ठाकुर पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
मऊ के बसपा सांसद अतुल राय इन दिनों बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। दुष्कर्म के आरोपी सांसद की मदद करने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का हाथ था यह बात जांच रिपोर्ट में सामने आई है। जबकि दुष्कर्म पीडि़ता युवती ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने आत्मदाह करने से पहले भी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाया था। इस प्रकरण में अमिताभ ठाकुर को बीते दिनों गोमतीनगर आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी अधिवक्ता पत्नी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया कि वह पूर्व आईपीएस पति को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का काम कर रही थी। इस मामले में शनिवार को नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष बहस की गई। जिसमें कहा गया था कि अमिताभ ठाकुर को बीते 27 अगस्त को आवास से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस फोर्स बिना अधिकार पत्र उनके घर में घुसी थी। जिसका उन्होंने विरोध किया था। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी बिना सक्षम अदालत के आदेश पर की गई। नूतन ठाकुर की ओर से कहा गया था कि उनके द्वारा अवैध गिरफ्तारी का विरोध मौलिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए किया गया था। यह न्यायोचित भी था। अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया था कि जिस समय पुलिस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तार कर रही थी, उस समय नूतन ठाकुर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई, उन्हें पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया गया। अधिवक्ता को सुनने के बाद अदालत ने आदेश में कहा है कि याची अधिवक्ता है और उसके भागने भगाने या साक्ष्य को प्रभावित करने का कोई आधार नहीं है, जिस कारण उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना उचित होगा। सांसद अतुल राय रेप केस में फंसे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर 14 सितंबर को सुनवाई होनी है।