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उत्तर प्रदेश पूर्वांचल बलिया

बलिया जिले में दो महीने के लिए धारा 144 हुई लागू

-जिलाधिकारी का निर्देश
-बोर्ड परीक्षा, एम शएलसी चुनाव, रामनवमी, ईद उल फितर के दृष्टिगत निर्णय

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बलिया : एमएलसी चुनाव, बोर्ड परीक्षा तथा आगामी त्योहारों रामनवमी, ईद उल फितर के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने अगले दो महीने तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे और बिना अनुमति रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेंगे। कोविड-19 के नियमों का अनुपालन भी करना होगा।

जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकलेंगे, और न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह प्रतिबंध परंपरागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीत-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लाठी भाला आदि लेकर नहीं चलेगा। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करते माया जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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