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बलिया

बलिया में 4 अभियुक्तों को मिला 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

-मिशन शक्ति फेज-3

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बलिया : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुकदमों में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो देवनारायन पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी का परिणाम मिला।


रेवती थाने पर पंजीकृत धारा 376D/506 IPC व 5G/6 पाक्सो एक्ट में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ASJ 10/पाक्सों एक्ट द्वारा अभियुक्त तुफानी कुमार पासवान पुत्र वशिष्ट पासवान, शिवजी पुत्र लक्ष्मण, मुकेश पुत्र लालबहादुर पासवान व नेपाली पुत्र लालभूखन पासवान (निवासी छेड़ी थाना रेवती बलिया) को धारा 376D में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। धारा 506 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 01-01 हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 5G/6 पाक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है, जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

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