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बलिया राजनीति

मतगणना को लेकर जिलाधिकारी ने लागू किया धारा 144

-प्रशासनिक निर्णय
-मतगणना स्थल और परिणाम के बाद उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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बलिया : जनपद में विधानसभा चुनाव-2022 के शांतिपूर्ण ढंग से समापन और मतगणना कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा धारा 144 लागू किया गया है। जिले में मतगणना और परिणाम के बाद धारा का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाएगी।
10 मार्च को मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों के साथ केवल काउटिंग एजेन्ट को ही जाने की इजाजत दी गयी है। मंडी परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों का इकट्ठा होना एवं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का विजय जुलूस प्रतिबंधित किया गया है ।

मतगणना स्थल के आसपास चार व्यक्ति से अधिक नहीं होंगे इकट्ठा

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना 10 मार्च को होगा। इस मतगणना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में पहले से धारा-144 लागू किया गया है। मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशी द्वारा अपने विजयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दो से ज्यादा व्यक्ति लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगा। विजयी प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकालेगा। मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिधि के बाहर चार व्यक्ति से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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