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बलिया

रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर जनमानस को किया गया जागरूक

-राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार
-जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन का बांटा गया पंपलेट

बलिया : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया विक़ार अहमद अंसारी के आदेशानुसार, प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0) सर्वेश कुमार मिश्र के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवकों ने लोक अदालत प्रचार के क्रम में बुधवार को रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर पंपलेट वितरित किया।

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राम सुमेर यादव, आशुतोष कुमार यादव, राजीव कुमार शास्त्री, मुकून्द कुमार मौर्य एवं छोटे लाल गिरि द्वारा रोड़वेज बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले आयोजन राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पम्पलेट आदि के माध्यम से किया।

सभी जनसामान्य को यह अवगत कराया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि सम्बन्धित वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एनआई एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत के दिन करा सकते हैं तथा बैंक से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 12 मार्च के दिन करा सकते है। आप सभी जनसामान्य को यह भी अवगत कराया जाता है कि आप अपने या अपने किसी परिचित के उपरोक्त विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है, तो अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में प्रस्तुत कर सकते है। आप सभी जनसामान्य से आग्रह है कि इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें।

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