Advertisement
7489697916 for Ad Booking
अन्य उत्तर प्रदेश देश पूर्वांचल बलिया राज्य

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

-न्यायालय का फैसला

-आरोपी को न्यायालय ने दिया 20,000 का अर्थदंड भी 

-पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को मिली सजा

शशिकांत ओझा

Advertisement
7489697916 for Ad Booking

बलिया : जनपद में महिलाओं से संबन्धी अपराधों के संबंध में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नरही पर पंजीकृत मुकदमे के अभियुक्त को न्यायालय ने 20 कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया।

 पाक्सो एक्ट बनाम बृजेश पासवान पुत्र हीरामन पासवान निवासी कथरिया थाना नरही के मामले में प्रभावी विचारण के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-08/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बलिया द्वारा अभियुक्त बृजेश पासवान को धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा 20,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

Advertisement
7489697916 for Ad Booking