-कोर्ट का फैसला
-धनबाद जिला एवं सत्र न्यायालय का ढाई दशक बाद आया फैसला
-कोयला व्यवसायी संजय सिंह की 1996 में हुई थी गोली मारकर हत्या
शशिकांत ओझा
बलिया : कोयला कारोबारी संजय सिंह हत्याकांड में लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया। आरोपित पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र (नाती) भाजपा एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। एमएलसी ने न्यायालय के निर्णय आने के बाद कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।

26 मई 1996 को झारखंड के धनबाद में कोयला व्यवसायी संजय सिंह की हत्या गोली मारकर हुई थी। क.ष्णा सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र (नाती) रविशंकर सिंह पप्पू और सुरेश सिंह बनाए गए। 26 वर्षों के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायालय का आदेश था कि संजय सिंह की हत्या तो हुई पर अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया हत्या किसने की। साक्ष्य के अभाव के कारण न्यायालय ने सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश रविशंकर सिंह पप्पू को बाइज्जत बरी कर दिया। एम एलसी पप्पू ने कहा सर्व विदित है सत्य पराजित नहीं होता परेशान हो सकता है। अदालत के फैसले के समय पप्पू सिंह न्यायालय में मौजूद थे।