Advertisement
7489697916 for Ad Booking
अन्य उत्तर प्रदेश खेल देश पूर्वांचल बलिया राजनीति राज्य

गैंगस्टर मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दिया दो वर्ष सात माह की सजा

शशिकांत ओझा

Advertisement
7489697916 for Ad Booking

बलिया : अभियोजन शाखा और पुलिस मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर कोर्ट ने चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के अभियुक्त को दोष सिद्ध साबित करते हुए सजा किया। अभियुक्त को 02 वर्ष 07 माह का  कारावास एवं पांच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मुअसं- 151/2002 धारा 2/3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त चन्दन सिंह उर्फ टुनटुन सिंह पुत्र स्व0 बब्बन सिंह निवासी शास्री नगर थाना चितबड़ागाँव को  न्यायालय एएसजे III गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 02 वर्ष 07 माह का कारावास एवं पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में अंतर्गत धारा 428 सीआरपीसी समायोजित की जाएगी।

Advertisement
7489697916 for Ad Booking