
-न्यायालय का निर्णय
-अपर सत्र न्यायाधीश ने कारावास संग किया 35000 का आर्थिक जुर्माना भी

शशिकांत ओझा
बलिया : पुलिस महानिदेशक उप्र लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा मुअसं-203/2020 धारा-302, 504 व धारा 4/25 आर्मस एक्ट में एक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मुकदमा के आरोपीगण एहतेशान अहमद उर्फ ईशान उर्फ राजा पुत्र जैनुअल आजाद और सुहेल अख्तर उर्फ गुड्डन पुत्र ऐनुल हसन निवासीगण नागपुर थाना रसड़ा को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त एहतेशान अहमद उर्फ ईशान उर्फ राजा पुत्र जैनुअल आजाद को धारा-302 भादंवि में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 25 पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-504 भादंवि में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को एक वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। धारा-4/25 आर्मस एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त सुहेल अख्तर उर्फ गुड्डन पुत्र ऐनुल हसन निवासीगण नागपुर थाना रसड़ा को दोषमुक्त कर दिया।
घटना के बाबत जानकारी
रसड़ा कोतवाली में 20 नवंबर 2020 की शाम एक शख्स ने शिकायत किया था कि मेरा भतीजा शोएब अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी नागपुर थाना रसड़ा दुकान से गांव के बाहर की तरफ शौच हेतु जा रहा था कि मेरे ही गांव के रहने वाले इशान अहमद उर्फ राजा पुत्र जैनुल आजाद ने मेरे भतीजे को रोक कर चाकू से वार कर दिया। इसकी वजह से वह वही जमीन पर गिर पड़ा। जिसे लोगो के सहयोग से अस्पताल ले जाया गया, जिसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना रसड़ा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी। परिणाम स्वरूप आरोपी को सजा मिली।