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नकली, प्रतिबंधित और कालातीत रसायन कीटनाशक विक्रेताओं की खैर नहीं

-बोले जिला कृषि अधिकारी
-कहा समस्त कीटनाशक स्टाक-विक्रय रजिस्टर व कैशमेमो जरुर रखें दुकान पर
-कहा अन्नदाता किसानों को छलने वालों पर होगी आवश्यक कड़ी कार्रवाई

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शशिकांत ओझा


बलिया : जनपद का कृषि विभाग अन्नदाता किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस बार पूरी तरह एक्शन मोड़ में दिख रहा है। जिला कृषि अधिकारी पवन प्रजापति ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि नकली, प्रतिबंधित और कालातीत रसायन कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं है। कहा है अन्नदाता किसानों को छलने वालों पर कड़ी कार्रवाई अवश्य होगी।


जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं को आगाह करते हुए बताया कि अपने प्रतिष्ठान पर सभी जिस कम्पनी या थोक विक्रेताओं द्वारा कृषि रक्षा रसायन क्रय किया जाता है तो उससे सम्बन्धित कम्पनी या थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाय एवं अपने पास सुक्षित रखा ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मॉँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाए। समस्त कीटनाशी विक्रेता केवल उन्ही कृषि रक्षा रसायनो का खरीद/बिक्री करेगें, जिस कम्पनी का अधिकार पत्र (पीसी) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है। पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं के विक्रय प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायन, नकली रसायन, कालातीत रसायन की बिक्री करना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई भी विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित रसायन/नकली रसायन/कालातीत रसायन की बिक्री करते पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही होगी।

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