
शशिकांत ओझा
बलिया : जनपद में दैवीय आपदा के विरूद्ध फसलों का बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। खरीफ हेतु जनपद में धान, मक्का, केला एवं मिर्च की फसलो को अधिसूचित किया गया है। जनपद के कृषकों को उक्त आशय की जानकारी जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने दी है।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा उक्त योजना को शासन स्तर से स्वेच्छिक कर दिया गया है। फसल बीमा हेतु इच्छुक गैर ऋणी ठेकेदार और बटाईदार कृषक खरीफ की फसलों के बीमा हेतु 31 जुलाई से पहले सम्बन्धित बैंक शाखा, नजदीकी जन सेवा केन्द्र, फसल बीमा पोर्टल, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के नजदीकी ब्लाक एवं जनपद स्तरीय कार्यालय एवं तहसील स्तर पर कार्यालय भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के बीमा माध्यस्थ से सम्पर्क कर अपनी फसल का बीमा करा सकते है। ऋणी कृषकों को बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य आधार पर योजना में शामिल किया जाता है, ऋणी कृषक को बीमा में शामिल न होने के संबंध में अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर संबंधित बैंक शाखा को बीमा कराने की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। अन्यथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पात्र ऋणी कृषक को बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से बीमित कर दिया जाएगा। जनपद में खरीफ में धान की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 1584 प्रति हेक्टेयर एवं बीमित राशि 79200 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी, मक्का की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 602 प्रति हेक्टेयर एवं बीमित राशि 30100 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। मिर्च की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 1500 प्रति हेक्टेयर एवं बीमित राशि 50000 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी, केला की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 4500 प्रति हेक्टेयर एवं बीमित राशि 150000 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।