
-न्यायालय का फैसला
-आरोपी दो पुत्रों और एक पुत्रवधू को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

शशिकांत ओझा
बलिया : संपत्ति विवाद के मामले में लाठी डंडे से पीटकर ससुर की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने पुत्रवधू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में पुत्र को दोषमुक्त कर दिया गया।

09 जुलाई 2023 को शालिनी द्वारा सहतवार थाने में तहरीर दी गई थी कि संपत्ति विवाद बंटवारे मामले में बब्लु राम पुत्र मोती लाल राम, शिव कुमारी पत्नी बब्लु राम, अमर राम पुत्र मोती लाल राम, नीतू देवी पत्नी अमर राम निवासीगण वार्ड न0 10 थाना सहतवार ने मोती लाल की लाठी डंडे से पीट घायल कर दिया जिनको अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मामला पंजीकृत कर पुलिस ने जांच प्रारंभ किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जननद न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया अभियुक्ता शिवकुमारी पत्नी बब्लू राम को आजीवन कारावास व एक लाख एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अन्य आरोपीगण बब्लु राम पुत्र स्व मोती लाल राम, अमर राम पुत्र स्व मोती लाल राम और नीतू देवी पत्नी अमर राम निवासीगण वार्ड न0 10 थाना सहतवार को न्यायालय ने दोषमुक्त किया।





