-होगा कृषक हित
-रबी की फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित
बलिया : उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 (एआईसी) को नामित किया गया है।
इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों को फसल की अवधि में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा-कम वर्षा, अधिक वर्षा, तापमान, लगातार सूखे दिन, बेमौसमी/अधिक वर्षा एवं सापेक्षिक आता एवं हवा की गति से सम्भावित क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को नियमानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें रबी मौसम में मौसम आधारित फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित है। ऐसे ऋणी कृषक जो बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमा कराने की अंतिम तिथि के 07 दिन पहले 23 नवम्बर तक अपने बैंक शाखा जहाँ से ऋण लिया है, योजनान्तर्गत प्रतिभागिता न करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत करा दें, अन्यथा उनके प्रीमियम की धनराशि बैंक द्वारा काट ली जायेगी। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे। पात्र कृषकों का आधार कार्ड अनिवार्य है। ऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक शाखा से एवं गैर ऋणी कृषक बैंक/जन सेवा केन्द्र/भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in)/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ के कार्यालय से बीमा करा सकते है। फसलों की क्षति का आंकलन बीमित फसल की अवधि/बीमा अवधि के महत्वपूर्ण चरणों में फसल हेतु निर्धारित की गयी मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरूप फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए फसलवार टर्मशीट में निर्धारित मापदण्डो के आधार पर अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा क्षति का आंकलन करते हुए कृषकों को क्षतिपूर्ति नियमानुसार प्रदान की जाती है। संसूचित क्षेत्र एवं संसूचित फसलों के क्रम में नियमानुसार, संदर्भित मौसम केन्द्र से प्राप्त निश्चित मौसमी कारकों के ऑकड़ों का उपयोग करते हुए क्षतिपूर्ति का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है।
किसान भाई योजना की अधिक जानकारी उद्यान निदेशालय, जिला उद्यान अधिकारी कामन सर्विस सेन्टर, निकटतम सहकारी समिति या बैंक की शाखा अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 के एजेण्ट से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपदवार अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर का विवरण निम्न है।
हरी मटर बीमित धनराशि 70 हजार एवं टमाटर 50 हजार रुपये/हेक्टेयर, कृषक प्रीमियम की धनराशि बीमित धनराशि का पांच प्रतिशत हरी मटर 3500 एवं टमाटर 2500 रुपये/हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।