रविशंकर पांडेय
बांसडीह (बलिया) : न्यायालय अपर सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय की अदालत ने अभियुक्त जितेंद्र यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी लोहटा थाना मनियर जनपद बलिया के विरुद्ध अपराध संख्या 22/ 2001 धारा 364 आईपीसी से संबंधित मुकदमे में 82 सीआरपीसी के तहत एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर कुर्की के प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
थाना बांसडीह रोड के अनुपालन में उपनिरीक्षक मनियर अरुण कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी सुनील कुमार यादव व अभिनंदन कुमार व सरकारी थाने की गाड़ी के वाहन चालक सचिन के साथ लोहटा ग्राम में पहुंचकर गवाह ब्रज भूषण शुक्ला एवं देवेंद्र प्रसाद गोंड़ की मौजूदगी में अभियुक्त जितेन्द्र यादव के घर दबिश दी लेकिन आरोपी घर पर नहीं मिला। उसके पिता एवं मां घर पर मिली पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी कभी कभार घर पर आता है और तुरंत वापस चला जाता है। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर 82 सीआरपीसी की प्रोसेस की छाया प्रति चस्पा किया एवं कुर्की की सूचना की उद्घोषणा करायी कि आरोपी जितेन्द्र यादव न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है अगर वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके घर का सामान कुर्क किया जाएगा।