-न्यायालय की सजा
-दोनों को 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार का अर्थदंड
-11 वर्ष पूर्व हैंडपंप पर नहाने को लेकर हुआ था मारपीट
बलिया: पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 18/2011 धारा 323, 308, 304 भादवि में न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को 10वर्ष की कारावास और 10 हजार का अर्थदंड निर्धारित हुआ।


अभियुक्तगण रंग बहादुर सिंह व राम अवतार सिंह पुत्रगण रामप्रीत सिंह निवासीगण भीखमपुर थाना फेफना श को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10-10 हजार रू० के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सनद रहे कि 11 वर्ष पहले उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा हैण्डपाइप पर स्नान करने की बात को लेकर हुए विवाद में वादी मुकदमा के चाचा स्व0 शिवानन्द सिंह के सिर पर मुसर व लाठी से मार कर घायल कर दिया गया था, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी ।