-पुलिस की कार्रवाई
-नवनीत दुबे की नृशंस हत्या में दोनों का आया था नाम
बलिया : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में लागू अपराध मुक्त नीति के आलोक में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित सघन अभियान बलिया पुलिस भी चला रही है। इसी क्रम में थाना बांसडीह रोड में 18 दिसंबर को रेलवे क्रासिंग रघुनाथपुर पिपरपाती के पास मिले शव मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने योगी और गोबर पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है।
सनद रहे कि एक अज्ञात शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था जिसकी हत्या हाथ पैर रस्सी से बाँधकर उसके गले को रस्सी से कसकर व उसके सिर को पत्थर से कूचकर की गयी थी । शव की सिनाख्त नवनीत दुबे (20) पुत्र संजय दुबे निवासी ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया के रूप में हुई थी । मृतक के चाचा विनोद दुबे पुत्र स्व0 विशुनदेव दुबे के द्वारा थाना स्थानीय पर दी गयी लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बाँसडीह रोड़ जनपद बलिया पर मु0अ0स0 203/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना व सुरागरसी पतारसी से मुकदमें में अभियुक्तगण योगेन्द्र तुरहा उर्फ जोगी पुत्र दीनानाथ तुरहा और राजू गुप्ता उर्फ गोबर पुत्र नथुनी गुप्ता निवासीगण ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ का नाम प्रकाश में आया।
अभियुक्तगण के द्वारा 1500/ रूपये चोरी करने की बात को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाने के कारण अभियुक्तगण के द्वारा नवनीत दुबे की रस्सी से हाथ पैर बाँधकर उसके गले को रस्सी से कसकर तथा उसके सिर को पत्थर से कूचकर उसकी निर्मम हत्या कर शव को रघुनाथपुर पिपरपाती रेलवे क्रासिंग के पास फेंक दिया गया था । अभियुक्तगण योगेन्द्र तुरहा उर्फ जोगी पुत्र दीनानाथ तुरहा तथा राजू गुप्ता उर्फ गोबर पुत्र नथुनी गुप्ता निवासीगण ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही के तहत थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड ने जिलाधिकारी से प्राप्त पूर्व स्वीकृति के आधार पर थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया पर दोनों हत्यारों के विरुद्ध मु0अ0सं0 119/2022 धारा 2/3(1) उ0प्र0 प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश गैगेंस्टर एक्ट) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। दोनों हत्यारों के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।