-शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
-प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग पुरुष को 15 हजार, महिला को 20 हजार और संयुक्त को 35 हजार का प्रोत्साहन


बलिया : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार की धनराशि निर्धारित है। उक्त जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने दी है।
बताया कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही ऐसे भी दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हो चुका हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan. upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत) आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदनपत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिण्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बलिया को प्राप्त कराना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता।

