-न्यायालय ने सुनाई सजा
-आरोपी सुनील कुमार रसड़ा क्षेत्र के सरायभारती का है निवासी
शशिकांत ओझा
बलिया। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को एक माह में ही न्यायालय ने 20साल सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा दे दी है। अभियुक्त पर रसड़ा थाने में पंजीकृत धारा 376 एबी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में पाबंद था।


अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी सुनील कुमार पुत्र जगधारी राम निवासी सरायभारती, रसड़ा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सुनील को एक वर्ष का और सश्रम कारावास भुगतना होगा। सुनील कुमार के खिलाफ नौ वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसका सत्र परीक्षण उपरोक्त न्यायालय में चल रहा था। शासन की मंशा थी कि 30 दिन के अंदर मामले का सुनवाई कर निस्तारित किया जाए। अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की तरफ से दिनेश कुमार सिंह एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा।