-नगर निकाय चुनाव
-मतगणना शुरू होने वाले दिन की पहली शाम 06.बजे से भी बंदी
शशिकांत ओझा
बलिया : नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक शराब की सभी थोक व फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। मतगणना शुरू होने से एक दिन पूर्व की शाम 6 बजे से मतगणना की समाप्ति के दिन रात्रि 12 बजे तक भी यह नियम पूरी तरह लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जनपद में 11 मई को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत 9 मई की शाम 6 से 11 मई की शाम 6 बजे तक यह सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसी प्रकार 13 मई को होने वाली मतगणना को देखते हुए 12 मई की शाम 6 बजे से मतगणना समाप्ति के दिन रात्रि 12 बजे तक सभी थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, ताड़ी सहित भांग (सभी आबकारी) की दुकानें बंद रहेंगी।