-प्रशासनिक कार्रवाई
-गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत हुआ निर्णय
शशिकांत ओझा
बलिया : जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत चार अभियुक्तों को छह महीने के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।
जिलाधिकारी द्वारा जिन अभियुक्तों पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है, उनमें अनिल शर्मा पुत्र जंगली शर्मा निवासी आमघाट थाना बांसडीहरोड, मणि भूषण सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी मठ योगेंद्र गिरि थाना बैरिया, निखिल उपाध्याय पुत्र रामनाथ उपाध्याय निवासी सोनबरसा थाना बैरिया तथा बादल यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी मिठवार, थाना फेफना शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से यह सभी अभियुक्त जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्त अपने संबंधित थाने पर भी देगा कि वह कहां रह रहा है। साथ ही अपने साथ कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेगा।