-स्थानीय निकाय चुनाव
-जिले की दोनों नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आरक्षण में बदलाव
-कई नगर पंचायत सीटों पर भी आया बदलाव, जिले में कहीं खुशी कहीं गम
शशिकांत ओझा
बलिया : न्यायालय से अनुमति मिलते ही सरकार ने स्थानीय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दिया है। जिले में जारी पूर्व की आरक्षण सूची में बहुत बदलाव दर्ज हुआ है। जिले की दोनों नगर पालिका सीटों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण बदल गया है।
जारी आरक्षण सूची में नगर पालिका बलिया को अनारक्षित कर दिया गया है वहीं नगर पालिका रसड़ा पिछड़ा जाति के लिए आरक्षित है। पहली सूची में बलिया नगर पालिका महिला के लिए तो रसड़ा अनारक्षित घोषित था। बलिया में पहली बार महिला होने से नेताओं ने अपने अपने परिवार की महिलाओं को आगे किया था अब फिर से स्वयं आएंगे। रसड़ा में सामान्य और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निराशा ही हाथ लगी है।
बात नगर पंचायत के की करें तो नवगठित नगर पंचायत नगरा को अनुसूचित महिला, नगर पंचायत बैरिया को महिला, नगर पंचायत चितबडागाव को अनारक्षित, नगर पंचायत सहतवार को अनारक्षित, नगर पंचायत सिकंदरपुर को पिछड़ा वर्ग, नवगठित नगर पंचायत रतसरकला को पिछड़ा वर्ग, नगर पंचायत रेवती को अनारक्षित, नगर पंचायत बाँसडीह को अनारक्षित, नगर पंचायत मनियर को अनुसूचित जनजाति महिला तथा नगर पंचायत बेल्थरारोड को पिछड़ा महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
दस नगर पंचायत में चार महिलाओं को
सरकार द्वारा जारी आरक्षण सूची में बलिया जिले की दोनों नगर पालिका में महिलाओं के हाथ एक भी नहीं लगी पर दस नगर पंचायतों में चार महिलाओं के जिम्मे है। नवगठित नगर पंचायत नगरा को अनूसूचित महिला तो नगर पंचायत मनियर को अनुसूचित जनजाति महिला, नगर पंचायत बेल्थरा को पिछड़ी महिला व नगर पंचायत बैरिया को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
चार नगर पंचायतें हुई अनारक्षित
आरक्षण सूची में जिले की चार नगर पंचायतों में शासन ने सभी को हुंकार भरने का मौका दिया है। नगर पंचायत बांसडीह, नगर पंचायत सहतवार, नगर पंचायत रेवती और नगर पंचायत चितबडागांव को अनारक्षित किया गया है।