
-जिलाधिकारी का निर्देश
-शांति व्यवस्था को प्रभावित होने की वजह से बिक्री की गई बाधित



बलिया : महावीरी झण्डा का जुलूस नगर क्षेत्र बलिया, कस्बा रसड़ा, खेजुरी, बांसडीह, सहतवार, सुखपुरा, चितबड़ागांव एवं बैरिया में निकाला जायेगा। इस जुलूस में काफी भीड़ होती है। ऐसे अवसरों पर प्रायः लोग शराब आदि मानक पदार्थों का सेवन कर लेते है, जिससे शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थति में उपरोक्त कस्बा की आबकारी की दुकानों को महावीरी झण्डा पर्व पर दिनांक 11 अगस्त को बन्द किया गया है।



जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 2001 के अनुज्ञापनों की शर्तों के अधीन आदेश दिया है कि जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद बलिया क्षेत्र में स्थित देशी शराब / विदेशी मदिरा / बीयर / एफ0एल0-5ए / 5बी / एफ0एल0-7/ बार / भांग एवं ताड़ी की समस्त दुकानों तथा नगर पालिका परिषद, बलिया से समीपस्थ तकनीकी रूप से देहात क्षेत्र होने पर भी ग्राम बेदुआ, हैबतपुर बहादुरपुर एवं बहेरी की देशी/विदेशी / बीयर / भांग / ताड़ी की दुकानों तथा नगर क्षेत्र रसड़ा (अखनपुरा), नगर क्षेत्र बाँसडीह, नगर क्षेत्र सहतवार सुखपुरा नगर क्षेत्र चितबड़ागाँव, खेजुरी एवं नगर क्षेत्र बैरिया में स्थित समस्त देशी शराब / विदेशी मदिरा / बीयर / एफ0एल0-5ए / 5बी / एफ0एल0-7 / बार / भांग ताड़ी की दुकानें दिनांक 11 अगस्त 2022 को पूर्णतया बन्द रहेगी, जिसके लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।