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उत्तर प्रदेश पूर्वांचल बलिया राज्य

बकाएदार वाहन स्वामियों के लिए परिवहन मंत्री का तोहफा

-पेनाल्टी समाधान योजना

-एक अप्रैल 2020 तक के पंजीकृत वाहन स्वामी ले सकेंगे इस योजना का लाभ

(दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री उप्र सरकार)

बलिया : प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक तोहफा दिया है। पेनाल्टी अदा नहीं कर पाने वाले वाहन स्वामियों के लिए यह तोहफा है। एक अप्रैल 2020 तक के पंजीकृत वाहन स्वामी परिवहन मंत्री के इस योजना से लाभान्वित हो सकते है। जनकल्याण के उद्देश्य से ही परिवहन मंत्री ने ‘एकमुश्त पेनाल्टी समाधान योजना’ लागू की है।

उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की पहल पर प्रदेश सरकार ने ‘एकमुश्त पेनाल्टी समाधान योजना 2022’ लागू कर दी है। इस संबंध में 27 जून, 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना में व्यावसायिक वाहनों के बकाये पर लगने वाली पेनाल्टी को शत-प्रतिशत माफ कर दिया गया है। यह लाभ एक अप्रैल, 2020 अथवा उसके पहले पंजीकृत परिवहन वाहनों पर देय विलम्ब शुल्क के संबंध में प्राप्त होगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह तक के लिए इस योजना के प्रावधानों का लाभ वाहन मालिकों को प्राप्त होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन, एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, यदि परिवहन आयुक्त चाहे तो इस अवधि को एक माह तक और बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। वाहन स्वामी को कराधान अधिकारी के नाम 1000 रू की धनराशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अधिसूचना परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptansport.upsdc.gov.in/en-us पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से वाहन मालिकों को प्राप्त करनी होगी। पृथक से वाहन स्वामी को सूचित नहीं किया जायेगा। अधिसूचना के तहत वाहन स्वामी एकमुश्त या तीन किस्तों में बकाये की राशि जमा कर सकता है। प्रथम किस्त सम्पूर्ण बकाया का 50 प्रतिशत तथा शेष 25-25 प्रतिशत के हिसाब से जमा कर सकता है। प्रथम किस्त जारी अधिसूचना की तिथि से 21 दिन, दूसरी किस्त 28 दिन एवं तीसरी किस्त 35 दिन के भीतर जमा की जायेगी। नियत तिथि पर जमा न कर पाने की स्थिति में वाहन स्वामी को 50 रूपये प्रतिदिन के दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। नियत तिथि के बाद वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के 10 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है।

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