बलिया : राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसम्बर को अयोजन किया गया है। जिसमें विभिन्न तरह के वादों का त्वरित निस्तारण होगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि सम्बन्धित वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एनआई एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बंदी एंव दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता द्वारा किया जायेगा। उक्त जानकारी प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डी0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय सर्वेश कुमार मिश्र ने दी है।