

-जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई
-गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, छह महीने जिले से सभी को रहना होगा बाहर
बलिया : जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत नौ लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर किया है। वहीं छह लोगों पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए जारी कारण नोटिस वापसी की कार्यवाही की है। जिलाधिकारी ने पांच शस्त्र लाइसेंस को निरस्त भी किया।


जिला मजिस्ट्रेट ने सुनील राजभर पुत्र रामजी राजभर निवासी कुशहारशीदपुर थाना भीमपुरा, सलीम उर्फ जाफर पुत्र अनवर अंसारी निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर, संतोष राम पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बड़का खेत कुल्हड़िया थाना नरही, बसन्त यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी बैरिया परती चिरैया मोड थाना बैरिया, शैलेश उर्फ चन्दन राजभर पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी मरहीं थाना चितबडागांव, नान्हू राजभर पुत्र दहिन राजभर निवासी बीबीपुर थाना चितबडागांव, अमित कुमार यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी शाहमुहम्मदपुर थाना रसडा, परवेज उर्फ गोलू पुत्र असलम अंसारी निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर, मनीष यादव पुत्र सत्यनरायण यादव ग्राम बडागांव खुटहां थाना मनियर को जिला बदर किया है।
वहीं इच्छाचौबे का पुरा थाना नरही निवासी अजीत उर्फ लल्लू पुत्र हरेराम यादव, जितेश यादव पुत्र मुन्ना यादव, उमेश पाल पुत्र योगेन्द्र पाल, सूरज पाल पुत्र शिवगोविन्द पाल, राहुल पाण्डेय उर्फ छांगुर पुत्र स्व लक्ष्मण पाण्डेय निवासी भलुही थाना बांसडीहरोड, वेद प्रकाश शर्मा पुत्र कमला शर्मा निवासी जमुआंव थाना उभांव के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने लिया है।
पांच शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक वाहन जब्त
जिला मजिस्ट्रेट ने पांच अभियुक्तों का शस्त्र लाईसेंस निरस्त किया। सरफराज पुत्र नुरूलहुदा ग्राम सिकरियाकलां थाना गडवार, निवास यादव पुत्र शिवपुजन यादव निवासी नवानगर थाना बांसडीहरोड तथा सोनपुरखुर्द सरयां थाना बांसडीहरोड निवासी पंकज सिंह पुत्र तारकेश्वर सिंह, अक्षयबर नाथ पाण्डेय पुत्र सुदर्शन पाण्डेय व विनोद कुमार सिहं पुत्र रामबचन सिंह का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत समीर कुमार पुत्र सकलदेव निवासी पटना बिहार का वाहन भी जब्त किया।

