Advertisement
7489697916 for Ad Booking
उत्तर प्रदेश देश पूर्वांचल बलिया राज्य

गैरइरादतन हत्या के अपराध में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास

-न्यायालय ने सुनाई सजा

-सहतवार थाना क्षेत्र के ताहिरपुर गांव का निवासी है अभियुक्त 

-अभियुक्त को न्यायालय ने दिया 80 हजार का अर्थदंड भी

शशिकांत ओझा

Advertisement
7489697916 for Ad Booking

बलिया : पुलिस द्वारा अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को न्यायालय ने शनिवार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा मुकर्रर की।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एएसजे/ईसी एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त कुमलेश कुँवर पुत्र हीरा कुँवर  निवासी ताहिरपुर थाना सहतवार को धारा 304 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास और 60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा 323/34 भादवि के अपराध में अभियुक्त को  06 माह कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा हुई। धारा 325/34 भादवि के अपराध में अभियुक्त को  05 वर्ष कारावास और  20 हजार अर्थदंड की सजा हुई।

Advertisement
7489697916 for Ad Booking