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उत्तर प्रदेश देश पूर्वांचल बलिया राज्य

महिला ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक पर मुकदमा

-मामला रेवती ब्लॉक के गोपाल नगर का

-सहायता विकास अधिकारी की तहरीर पर रेवती थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

बलिया : सहायक विकास अधिकारी रेवती ने 12 लाख 24 हजार 927 रुपये के गबन के आरोप में ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक पर मुकदमा दर्ज कराया है। विभागीय गलियारे में एडीओ की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

सहायक विकास अधिकारी रेवती विनोद कुमार पांडेय ने गोपाल नगर ग्राम पंचायत के प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के खिलाफ धारा 467, 468, 471 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा.) श्रवण कुमार सिंह ने 5 सितंबर को रेवती ब्लाक की ग्राम पंचायत गोपाल नगर में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में व्यू पेमेंट बाउचर के अनुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्यों की छह बिंदुओं पर जांच की। इसमें गोपाल नगर ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट, स्कूल फर्नीचर में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव श्रीप्रकाश कुमार सिंह एवं तकनीकी सहायक द्वारा 284135 रुपया का अतिरिक्त आहरण करने की बात सामने आयी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिना कार्य कराए ही पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा 940792 रुपया कूटरचित तरीके से आहरण कर शासकीय धनराशिका गबन कर लिया गया है। मामले में ग्राम विकास अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी तथा तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार सिंह न सिर्फ दोषी पाये गये, बल्कि 12 लाख 24 हजार 927 रुपया सरकारी धन के गबन का आरोप भी तय हुआ। इसी क्रम में सहायक विकास अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार सिंह (निवासी आमघाट), ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी पत्नी अभिमन्यु यादव (निवासी गोपाल नगर) व तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व. देव नारायण सिंह (निवासी रेवती) के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर पड़ताल शुरू कर दिया है।

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