उत्तर प्रदेश पूर्वांचल बलिया राज्य

हत्या के अपराध में 10 अभियुक्तों को आजीवन  कारावास की सजा और अर्थदण्ड

-न्यायालय का फैसला

-बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी आयी वादी को न्याय दिलाने में काम

बलिया : पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना फेफना पर पंजीकृत  मु0अ0सं0- 726/2016  धारा 148/302/149 भादवि  में जनपद एवं सत्र  सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोष सिद्ध 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

 न्यायालय से आजीवन कारावास पाने वाले अभियुक्तों में भृगुनाथ सिंह पुत्र स्व0 सूर्यनाथ सिंह बलिया, रंजीत यादव उर्फ वकील पुत्र घुरहु यादव, राज कुमार यादव पुत्र रामनाथ यादव, मेवा यादव पुत्र बनवारी यादव, सुरेश यादव पुत्र श्रीपति यादव, रामनाथ यादव पुत्र बनवारी यादव, निरहू यादव पुत्र बनवारी यादव, गौतम यादव पुत्र मुन्ना यादव, अजीत यादव उर्फ मोनरिका यादव पुत्र घुरहु यादव, मंजित यादव उर्फ मुनीब पुत्र घुरहु यादव समस्त निवासीगण कलना पोस्ट टिका देवरी थाना चितबड़ागांव शामिल हैं। सभी पर बीस बीस हजार का अर्थ दंड की भी सजा है।