
-कृषि विभाग की कार्रवाई
-एक ही किसान को बेची गई जरूरत से ज्यादा यूरिया

शशिकांत ओझा
बलिया : जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस अन्नदाताओं को बेहतर सुविधाओं को दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सरकारी नियमों की अनदेखी करने वाले पांच उर्वरक विक्रेताओं पर प्रशासन की गाज गिरी है।


जिलाधिकारी के समक्ष जुलाई माह के “पोर्टल टॉप-20” उर्वरक बिक्री की समीक्षा के दौरान जिले के पांच उर्वरक विक्रेताओं द्वारा एक ही कृषक को मानक से अधिक यूरिया बेचने का मामला सामने आया था। यह कार्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन माना गया। जिन प्रतिष्ठानों पर है उनमें यादव खाद भण्डार सोनाडीह त्रिमुहानी (सीयर), इफको बाजार फ्रेंचाइजी,श रसड़ा, एसके एंड सन्स मनीकापुर, गुप्ता खाद भण्डार व अंश खाद भण्डार, खुटाबहुरवा (बेल्थरारोड) शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। समय से जवाब न देने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई तय मानी जा रही है। जिलाधिकारी ने पूर्व में भी निर्देश दिया था कि किसी भी किसान को उसकी जोत-बही के अनुसार ही उर्वरक बेची जाए और पीओएस मशीन से बिक्री करना अनिवार्य है। उर्वरक की अनियमित बिक्री की स्थिति में न केवल लाइसेंस निलंबित किया जाएगा, बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में और किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति मैदान में उतर खुद किसानों से चर्चा और उर्वरक आदि की जांच कर रहे हैं।

कृषकों से अपील
जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने किसानों से अपील की है कि वे जरूरत से ज्यादा उर्वरक खरीदकर भंडारण न करें। पूरे सीजन के दौरान उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है।




