शशिकांत ओझा
बलिया : उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अशोक कुमार-सप्तम के अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नहीं की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है। जनमानस से अपील है कि अपने किसी भी परिचित के उपरोक्त विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं। आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, सुरेन्द्र प्रसाद ने दी है।