-जिलाधिकारी ने बताया
-कहा साप्ताहिक बंदी दिवसों का निर्धारण गत वर्षों की भांति ही रहेगा
शशिकांत ओझा
बलिया : उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा 8 के अन्तर्गत जनपद में स्थित उन सभी नगर पालिकाओं, टाउन एरिया एवं नोटिफाईड एरिया पर जहां साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू है। उक्त बात जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कही।
जिलाधिकारी ने कहा साप्ताहिक बन्दी के दिवसों का निर्धारण गत वर्ष की भांति किया जाना है। वर्ष 2024 में परिवर्तन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र जनपद के किसी व्यापार मण्डल से प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2024 हेतु साप्ताहिक बन्दी दिवस का अनुमोदन कर दिया गया है। जिसमें बलिया नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी रविवार और केस प्रसाधन की दुकानों का साप्ताहिक बन्दी दिवस शनिवार को होगा।
बलिया नगर पालिका क्षेत्र सस्ते गल्ले की दुकान चाहे किसी भी संस्था द्वारा चलायी जा रही हो, रविवार को बंदी और केस प्राविधान दिवस शनिवार को, रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र में बृहस्पतिवार और शनिवार को, टाउन एरिया सहतवार, बांसडीह एवं नोटिफाइड एरिया रेवती क्षेत्र में मंगलवार और शनिवार को, टाउन एरिया बेल्थरारोड क्षेत्र में सोमवार और सोमवार को, टाउन एरिया चितबड़ागांव तथा नोटिफाईड एरिया मनियर एवं सिकन्दरपुर क्षेत्र में शुक्रवार और केस प्राविधान दिवस बन्दी सोमवार को निर्धारित किया गया है। साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटगण जनपद की उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।