-बड़ी कार्रवाई
-जिला बदर अभियुक्तों को छह माह तक रहना होगा जनपद की सीमा से बाहर


बलियाः जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत 21 अभियुक्तों को छह महीने के लिए जिला बदर किया है। वहीं पांच शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। जिला बदर किए गए अभियुक्तों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर ही रहना होगा।


जिलाधिकारी ने संदीप कुमार निवासी क्रिडिहरापुर थाना भीमपुरा, विनय यादव निवासी भरखरा थाना सुखपुरा , अजय साहनी उर्फ जितेन्द्र साहनी निवासी नगपुरा थाना चितबडागांव, धर्मराज गोड़ निवासी तियराहैदरपुर थाना नगरा, शहादत अली निवासी कझारी थाना चितबडागांव, सुनील साहनी निवासी रेवती थाना रेवती, आकाश निवासी बांसडीह, खुर्शीद अहमद निवासी जापलिनगंज, शिवजी गोड़ निवासी बालूपुर थाना खेजुरी, बिटटू यादव निवासी बहदुरा थाना मनियर, आमोद यादव निवासी डूहाबिहरा थाना सिकन्दरपुर, विद्या चौहान निवासी सरयां गुलाब राय थाना नगरा, सजीव कुमार दुबे उर्फ संजू निवासी निरूपुर थाना हल्दी, पवन तिवारी निवासी शंकरपुर थाना बांसडीहरोड, दीपक यादव निवासी हल्दी बगीचाटोल थाना हल्दी, अनील चौहान निवासी सरायगुलाब राय थाना नगरा, विमलेश सिंह निवासी नगपुरा थाना चितबडागांव, संदीप यादव उर्फ मुरली निवासी लुमही थाना रेवती, विनय सिंह निवासी सिंहपुर थाना फेफना, नीरज राय निवासी बनहरा थाना सिकन्दरपुर, संजय बिन्द निवासी शहाबुददीनपुर थाना नरही को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।


इसके अलावा जिलाधिकारी अदिति सिंह ने महेश वर्मा निवासी बीबीटोला थाना कोतवाली बैरिया, बच्चा जी राय निवासी मुबारकपुर थाना फेफना, विजय सिंह कुंवर निवासी रजौली थाना सहतवार, प्रेमनरायण मिश्र निवासी पश्चिमटोला बैरिया थाना बैरिया, भृगुनाथ पुत्र निवासी बहादुरपुर थाना फेफना का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

