शशिकांत ओझा
बलिया : सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने साफ़ कहा है कि 15 अगस्त के बाद कोई भी ऐसा वाहन सड़क पर नहीं चलना चाहिए। जिनका स्वस्थता प्रमाण पत्र (फ़िटनेस) नहीं होगा इसके लिए अभियान चलेगा। कोई भी वाहन बिना फ़िटनेस या बिना परमिट के सड़क पर मिल गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा।
एआरटीओ ने बताया कि जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार का समस्त स्कूल प्रबन्धकों के लिए विशेष रूप से निर्देश है कि स्कूली वाहन के रूप में संचालित समस्त वाहनों का स्वस्थता प्रमाण-पत्र (फिटनेश) 15 अगस्त तक पूर्ण करा लें। किसी भी स्थिति में अनफ़िट स्कूल वाहन या किसी भी प्रकार के अनफिट वाहन का प्रयोग न किया जाए, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।