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बीएसए ने 66 शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों पर की “नो वर्क नो पे” की कार्रवाई

शशिकांत ओझा

बलिया :  बीएसए मनीष कुमार सिंह ने 66 शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों के खिलाफ ‘नो वर्क नो पे’ के तहत कार्रवाई की है। वहीं, विद्यालय अवधि में अनुपस्थित मिले शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों से सात दिन के अंदर साक्ष्यमय स्पष्टीकरण एबीएसए के माध्यम से तलब किया है। बीएसए ने कहा अन्यथा की दशा में स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को बीएसए ने निर्देशित किया है कि अनुपस्थिति तिथि का वेतन/मानदेय काटौती के सम्बन्ध में मानव सम्पदा के सर्विस बुक पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। साथ ही ऐसे कार्मिक जो 03 या 03 से अधिक बार अनाधीकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु आख्या एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि  विद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक तथा जनपद एवं ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान परिषदीय विद्यालयों में 66 अध्यापक, शिक्षामित्र व अनुदेशक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये है। विद्यालय अवधि में अनुपस्थित पाया जाना अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेशों-निर्देशों की अवहलेना तथा सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। ऐसे में सम्बंधित शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक का अनुपस्थित तिथि का वेतन/मानदेय की कटौती ‘नो वर्क नो पे’ के आधार पर की गई है।

वहीं, सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में बार-बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के सम्बन्ध में उनके द्वारा पूर्व में क्या कार्यवाही की गयी? साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि सम्बन्धित कार्मिक यदि उक्त दिवस पर मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत अवकाश पर थे तो इस सूचना का अंकन विद्यालय रजिस्टर में ‘अवकाश रिफरेन्स नम्बर’ के साथ क्यों नहीं किया गया? अन्यथा की स्थिति में अधीनस्थ पर प्रभावी पर्यवेक्षणीय नियंत्रण न रख पाने के दृष्टिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

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