बलिया : पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुई।
जानकारी के मुताबिक पुलिस की सक्रियता, मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 186/2016 धारा 302/ 307/ 504 भादवि में न्यायालय ने अभियुक्त पवन कुमार यादव उर्फ छांगुर पुत्र स्व0 राम प्रवेश यादव निवासी रामगढ़ थाना फेफना को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायधीस ने अभियुक्त को 10 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो वर्ष और कारावास भुगतना होगा।