Advertisement
7489697916 for Ad Booking
बलिया

…तो नया वर्ष ऐसे उद्यमियों के लिए नहीं होगा हैप्पी हैप्पी

-अग्रिम सूचना
-सीबीसी योजना के अंतर्गत ऋण जमा करें, वर्ना जारी होगी आरसी

बलिया : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि सीबीसी ऋण योजना में जनपद में जिन उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है और उनके द्वारा अभी तक ऋण की अदायगी विभाग को नहीं की गयी है, उनके लिये योजनान्तर्गत समस्त मूलधन (ऋण) मात्र एक मुश्त जमा किये जाने हेतु 31 दिसम्बर तक का समय ही है।

योजनान्तर्गत समस्त बकायेदारों से अपेक्षा की जाती है कि अविलम्ब कार्यालय कार्य दिवस में सम्पर्क कर विभाग द्वारा लागू एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत समस्त मूलधन मात्र ऋण जमा कर इस अवसर का लाभ उठायें। उक्त तिथि के उपरान्त समस्त मूलधन ऋण जमा न करने पर बाध्य होकर समस्त ऋण धनराशि ब्याज एवं दण्ड ब्याज सहित एक मुश्त वसूली तहसील के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) निर्गत कर की जायेगी। जिस अतिरिक्त 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बकायेदार की होगी। उक्त के अतिरिक्त आयोग बजट योजना के अन्तर्गत जनपद में जिन उद्यमियों को पूर्व में आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है और उनके द्वारा अभी तक ऋण की अदायगी विभाग को नही की गयी है, वह उद्यमी भी अपना बकाया धनराशि एक मुश्त सामाधान योजना के अन्तर्गत समस्त देय मूलधन जमा कराते हुए नियमानुसार दण्ड व्याज में छूट प्राप्त कर सकते है। बकाया धनराशि जमा न करने पर बाध्य होकर समस्त ऋण धनराशि ब्याज एवं दण्ड ब्याज सहित एक मुश्त वसूली हेतु तहसील के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) से निर्गत की जायेगी। जिस पर आप द्वारा अतिरिक्त 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बकायेदार की होगी।

Advertisement

7489697916 for Ad Booking