
-दोषी को मिली सजा
-पाक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड
-पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी का परिणाम

शशिकांत ओझा
बलिया : पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मुअसं-77/2026 की धारा 65(1), 115(2), 352 भादवि व पाक्सो एक्ट में अभियुक्त विजय राम पुत्र सुबा राम, निवासी ग्राम धनिधरा, थाना सुखपुरा को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भुगतना होगा।

वादिनी पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि 11 अप्रैल की रात को उसी के पिता (अभियुक्त) विजय राम द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को मात्र 46 दिन में आजीवन कारावास की सजा हुई।






