
-बोले जिला कृषि अधिकारी
-कहा 15 अप्रैल ही पंजीयन की अंतिम तिथि, उसके बाद गिरेगी गाज

शशिकांत ओझा
बलिया : जनपद में फसलों की रक्षा हेतु कीटनाशक बेचने वाले विक्रेताओं के लिए जिला कृषि अधिकारी पवन प्रजापति ने बड़ा फ़रमान जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि सभी विक्रेता IPMS पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करा लें। 15 अप्रैल ही पंजीयन की अंतिम तिथि है उसके बाद विक्रेताओं पर गाज गिरनी तय है।

जिला कृषि अधिकारी ने कीटनाशक विक्रेताओं को महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए बताया है कि भारत सरकार द्वारा स्टॉक मैनेजमेंट एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित IPMS (इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में कीटनाशी का व्यापार करने वाले सभी लाइसेंसधारी डीलर एवं रिटेलर को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल आधिकारिक वेबसाइट www.ipms.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विक्रेता 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने की स्थिति में विक्रेताओं पर गाज गिरनी तय है। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्रावधानों के तहत संबंधित विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जाएगा।



